जाने डिटेल्स: ऋणी महिलाओ को सौगात, हरियाणा सरकार लेकर आई माफ़ी योजना

चंडीगढ़ :- हरियाणा सरकार की तरफ से महिलाओं को एक शानदार तोहफा दिया गया है. बता दें कि महिलाओं के लिए महिला विकास निगम ने ऋणों के बकाया ब्याज को माफ करने के लिए One Time Settlement योजना की शुरुआत की है. इस योजना के तहत यदि महिला लाभार्थी मूल ऋण की पूरी बकाया राशि का भुगतान एकमुश्त या 6 किस्तों में 31 दिसंबर 2022 से पहले कर देती हैं, तो Government की तरफ से उनका सारा Interest माफ कर दिया जाएगा. कैथल की उपायुक्त डॉ संगीता तेतरवाल ने जानकारी साझा करते हुए बताया कि योजना के जरिए उन महिला ऋणीयों को कवर किया जाएगा, जिनका ब्याज 31 मार्च 2019 से बकाया है.
6 महीने के अंदर उठा सकती है इस योजना का लाभ
यह योजना 31 मार्च 2019 को डिफ़ॉल्ट रूप से मूल राशि पर ही लागू होगी, उसके बाद की राशि को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा. बता दे कि Loan लेने वाली महिलाए 6 Month's के अंदर ही इसका लाभ उठा सकती है. यदि लोन लेने वाली महिला की तरफ से मूल राशि को एक साथ या 6 किस्तों में, 6 महीने के अंदर चुका दिया जाता है, तो वह ब्याज के 100% छूट के लिए पात्र होगी. वही स्पष्ट किया गया कि Discount का लाभ ऋणी को बकाया मूलधन की Last किस्त के भुगतान के समय राशि के दौरान ही दिया जाएगा.