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हरियाणा में 1 अक्टूबर से नहीं चला पाएंगे डीजल जेनरेटर, GRAP योजना होगी लागू

दिन प्रतिदिन वाहनों की संख्या बढ़ने, और औद्योगिक कार्य में होने वाले कोयले के प्रयोग की वजह से प्रदूषण की मात्रा काफी बढ़ गई है.
 
हरियाणा में 1 अक्टूबर से नहीं चला पाएंगे डीजल जेनरेटर, GRAP योजना होगी लागू

गुरुग्राम :- दिन प्रतिदिन वाहनों की संख्या बढ़ने, और औद्योगिक कार्य में होने वाले कोयले के प्रयोग की वजह से प्रदूषण की मात्रा काफी बढ़ गई है. जिस वजह से विभिन्न बीमारियां तेजी से फैल रही है. इसलिए हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (HPCB) ने बढ़ रहे प्रदूषण को कम करने के लिए ग्रेडिड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) लागू करने जा रही है. इस योजना के तहत विभिन्न प्रदूषक उपकरणों को प्रतिबंधित किया जाएगा.

1 October से डीजल जेनरेटर का प्रयोग हुआ प्रतिबंधित

GRAP योजना के तहत 1 October से गुरुग्राम जिले में डीजल जेनरेटर के सेट को बंद किया जाएगा. केवल अस्पताल, मेडिकल उपकरण चलाने, Emergency हालातों, और सेना से जुड़े विभिन्न कार्यों के लिए ही डीजल जेनरेटर (DG) चलाने की अनुमति होगी, और अन्य DG सेट से चलने वाले उपकरणों को जल्द ही बंद किया जाएगा.

वायु की गुणवत्ता के आधार पर GRAP को बांटा 4 भागों में

HPCB के चेयरमैन पी राघवेंद्र राव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए GRAP लागू करने की घोषणा की है. GRAP को वायु की गुणवत्ता के आधार पर 4 भागो में बांटा गया है. पहले भाग में Air Quality Index 200 से ऊपर पहुंचने पर Poor या खराब स्थिति को दर्शाएगा, दूसरें भाग में AQI के 300 से ऊपर जाने पर Very Poor, वहीं तीसरे भाग में AQI 400 से ऊपर जाने पर सीवियर स्टेज और चौथे भाग में 450 से ऊपर Very सीवियर (बहुत गंभीर) की स्थिति होगी.

उद्योगों में कोयले का प्रयोग हुआ प्रतिबंधित

पी राघवेंद्र राव ने कहा कि इस योजना के लागू होने के बाद उद्योगों में PNG का प्रयोग करेंगे, और जहां पर गैस की आपूर्ति नहीं हो पाई है वह बायोमास का प्रयोग फ्यूल के तारों पर करेंगे. और यदि उद्योगों में अभी तक ना तो गैस की पाइप लाइन है, और ना ही बायोमास उपलब्ध है तो वे अगले 3 महीने तक कोयले का प्रयोग कर सकते हैं. इसके बाद उन्हें 1 जनवरी से उद्योगो में गैस का संचालन करना होगा. साथ ही उन्होंने अधिकारियों को आदेश दिए कि वे Hotel, रेस्टोरेंट, ढाबे पर कोयले के प्रयोग को प्रतिबंधित करें.