Haryana Cabinet Meeting: मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कई अहम फैसलों को दी मंजूरी, किसानों के हिट में लिए ये बड़े फैसले, पढ़े मुख्य बातें

हरियाणा कैबिनेट मीटिंग में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कई बड़े अहम फैसलों को मंजूरी दी। स्क्रैप पॉलिसी के साथ ही नई हरियाणा आत्मनिर्भर टैक्सटाइल पॉलिसी 2022-25 को मंजूरी दे दी। पुराने वाहनों को स्क्रैप करके नया वाहन खरीदने पर हरियाणा के लोगों को 10 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। वाहन के पंजीकरण शुल्क में भी 25% की छूट मिलेगी। हरियाणा विधानसभा (सदस्यों के वेतन, भत्ते और पेंशन) अधिनियम के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है।
इन पदों पर भर्ती की मिली मंजूरी
हरियाणा कैबिनेट के बाद सीएम ने बताया कि मीटिंग में 1500 विशेष पुलिस अधिकारियों (APO) की ईआरवी चालकों के रूप में भर्ती करने को मंजूरी दे दी गई है। इसके अलावा हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा आयुष डॉक्टरों की भर्ती को भी मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है।
किसानों के लिए ये बड़े फैसले
हरियाणा की कैबिनेट मीटिंग में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किसानों के लिए भी बड़े फैसले किए। उन्होंने बताया कि किसानों के लिए पार्टनरशिप पॉलिसी सरकार लाई है। इस पॉलिसी के तहत 50% प्रॉफिट किसानों को दिया जाएगा।
PM की 5-S पर हरियाणा करेगा काम
सीएम मनोहर लाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5-S विजन फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन के सिद्धांत पर काम करने के लिए पॉलिसी बनाई है। इसके साथ ही कपड़ा क्षेत्र में 4000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ ही 20000 हजार रोजगार देने का लक्ष्य सरकार ने तय किया है।
22 से शुरू होगा शीतकालीन सत्र
हरियाणा कैबिनेट की बैठक चंडीगढ़ स्थित सिविल सचिवालय में खत्म हो गई। बैठक में शीतकालीन सत्र की तारीख तय की गई। इस बार हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र तीन दिवसीय होगा। 22 दिसंबर से सत्र की शुरुआत होगी। 26 दिसंबर को समाप्ति होगी। इसके अलावा भी कई मुद्दों पर चर्चा की गई। कैबिनेट में तारीख तय होने के साथ ही अब मंजूरी के लिए राज्यपाल को भेजी जाएगी।
हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र की कैबिनेट में तारीख तय हो गई। 22, 23 और 26 दिसंबर को सत्र बुलाया जाएगा। कैबिनेट में तारीख तय होने के साथ ही अब मंजूरी के लिए राज्यपाल को भेजी जाएगी। विधानसभा में सत्र को लेकर सभी तैयारियां अभी से पूरी कर ली गई हैं।
अब छोटे प्लाट का भी हो सकेगा डिवीजन
मुख्यमंत्री ने बताया कि 200 स्क्वायर मीटर से छोटे प्लाट का डिवीजन नही हो सकता था। कैबिनेट की मंजूरी के बाद अब इसको 200 से कम करके 100 स्क्वायर मीटर कर दिया गया है।इसके लिए रजिस्ट्री 1980 से पहले की होनी चाहिए। इसके साथ ही रेवाड़ी एम्स के लिए जमीन को आधिकारिक तौर पर लीज पर देने की मंजूरी दे दी गई है।
इसके अलावा ये भी हुए फैसले
- शहरी स्थानीय निकाय विभाग के 4 अधिनियमों को निरस्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी।
- GMDA- FMDA में CEO की नियुक्ति के संबंध में नियमों में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी।
- दंगाइयों से नुकसान की भरपाई के लिए रूल नोटिफाई होते ही लागू हो जाएंगे।
- जबरन धर्म परिवर्तन का कानून के मीटिंग में रूल फ्रेम कर दिए गए।
- वाहनों के VIP नंबरों की E-नीलामी प्रणाली शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी।